थाईलैंड वीज़ा जाँच
कुछ सवालों के जवाब दीजिए और जानिए कि आपकी यात्रा वीज़ा छूट, पर्यटक ई-वीज़ा, DTV या किसी नॉन-इमिग्रेंट श्रेणी में आती है।
पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं
भारतीय सामान्य पासपोर्ट धारक पर्यटन के लिए बिना पूर्व वीज़ा 60 दिन तक थाईलैंड में रह सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इमिग्रेशन कार्यालय में 1,900 बाट शुल्क देकर एक बार 30 दिन और बढ़वाए जा सकते हैं।
अगले क़दम
- प्रस्थान से 72 घंटे के भीतर Thailand Digital Arrival Card (TDAC) ऑनलाइन भरें — यह अनिवार्य और निःशुल्क है।
- इमिग्रेशन काउंटर के लिए वापसी टिकट और होटल बुकिंग की प्रिंट या ऑफ़लाइन कॉपी साथ रखें।
यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन है, क़ानूनी सलाह नहीं। प्रवेश नियम बिना सूचना बदल सकते हैं — यात्रा से पहले रॉयल थाई दूतावास या आधिकारिक थाई ई-वीज़ा पोर्टल से पुष्टि करें।
